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हरियाणा में आरटीआई की प्रथम अपीलों का तय समय में करना होगा निपटारा

चंडीगढ़, 06 नवंबर (वार्ता) हरियाणा सरकार ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत दायर प्रथम अपीलों का निर्धारित समय-सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को यह भी हिदायत दी है कि अपीलों पर निर्णय लेते समय स्पष्ट और तर्कसंगत कारणों के साथ आदेश पारित किए जाएं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी पत्र के अनुसार, आरटीआई अधिनियम की धारा 19(6) के तहत प्रत्येक प्रथम अपील का निर्धारित समय में निपटारा करना अनिवार्य होगा। आदेश जारी करते समय अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए सभी प्रमुख बिंदुओं और आधारों…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा आरटीआई प्रथम अपील
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/11/26 14:29
पिछला अपडेट
06/11/26 14:29
स्थान
India