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निजी मेडिकल और पैरामेडिकल कॉलेजों पर कसेगा शिकंजा तय फीस से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई

चंडीगढ़,19 अक्टूबर (वार्ता) हरियाणा सरकार ने राज्य के निजी मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेजों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय ने सभी संबंधित संस्थानों को सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है। निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूलने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशक धीरेन्द्र खड़गता, आईएएस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी निजी संस्थानों को संबंधित पाठ्यक्रमों और शैक्षणिक सत्रों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एवं अधिसूचित फीस ही वसूलनी होगी। कोई भी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा कॉलेज फीस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/10/26 11:33
पिछला अपडेट
19/10/26 11:33
स्थान
India