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हरियाणा ट्रैवल एजेंट संशोधन विधेयक में मामूली बदलाव अवैध तरीके से विदेश भेजने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

चंडीगढ़ 09 मार्च (वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026 में केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुरूप केवल मामूली संशोधन किए गए हैं और इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। सोमवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में विधेयक पर चर्चा करते हुए बताया कि यह संशोधन हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन अधिनियम, 2025 में सुधार के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि संशोधित प्रावधानों के अनुसार यदि कोई ट्रैवल एजेंट किसी व्यक्ति को नौकरी या सेवा के लिए…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा ट्रैवल एजेंट विधेयक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/03/26 00:00
पिछला अपडेट
09/03/26 00:00
स्थान
India