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ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो भी भर सकेंगे फॉर्म-6, नहीं होगी कानूनी कार्रवाई

चंडीगढ़, 04 नवंबर (वार्ता) हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जिन मतदाताओं का नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद दोबारा फॉर्म-6 भरने पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह प्रावधान सभी पात्र नागरिकों पर लागू होगा, चाहे उनका नाम पहले किसी मतदाता…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/11/26 13:13
पिछला अपडेट
04/11/26 13:13
स्थान
India