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हरियाणा सरकार ने गृह नगर एवं स्थायी पते के नियम किए स्पष्ट तबादलों में बढ़ेगी पारदर्शिता

चंडीगढ़, 22 जुलाई (वार्ता) हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के गृह नगर और स्थायी पते को लेकर लंबे समय से बनी हुई अस्पष्टता दूर करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों का उद्देश्य तबादलों, नियुक्तियों और कार्मिक प्रबंधन में पारदर्शिता तथा एकरूपता सुनिश्चित करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गृह नगर और स्थायी पता दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं और सेवा नियमों व तबादला नीति में इन्हें एक-दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नए निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों सहित सभी सरकारी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा तबादला निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/07/26 15:49
पिछला अपडेट
22/07/26 15:49
स्थान
India