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हरियाणा में तबादला नीति: दंपति श्रेणी का लाभ लेने के लिए दो अगस्त तक पोर्टल पर देना होगा जीवनसाथी का विवरण

पंचकूला, 28 जुलाई (वार्ता) हरियाणा सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नीति-2026 के तहत दंपति (कपल) श्रेणी का लाभ लेने वाले शिक्षकों के लिए जीवनसाथी के रोजगार संबंधी विवरण ऑनलाइन अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पात्र शिक्षक दो अगस्त को शाम पांच बजे तक एमआईएस पोर्टल पर आवश्यक जानकारी दर्ज कर दें। निदेशालय की ओर से मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार दंपति श्रेणी के तहत मिलने वाले मेरिट अंकों का लाभ केवल उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जो अपने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा तबादला नीति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/07/26 08:13
पिछला अपडेट
28/07/26 08:13
स्थान
India