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हरियाणा न्यायिक सेवा नियमों में बड़ा बदलाव, न्यायिक सेवा में प्रवेश के लिए तीन वर्ष की वकालत अनिवार्य

चंडीगढ़, 10 अगस्त (वार्ता )हरियाणा सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवा से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए नियमों के तहत न्यायिक सेवा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक कम से कम तीन वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में वकालत करना अनिवार्य होगा। तीन वर्ष की अवधि संबंधित राज्य बार काउंसिल में अस्थायी नामांकन/पंजीकरण की तिथि से गिनी जाएगी। हरियाणा के कार्मिक विभाग ने पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गए हैं। नियम संविधान के अनुच्छेद…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा न्यायिक सेवा नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/08/26 07:45
पिछला अपडेट
10/08/26 07:45
स्थान
India