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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर धारा 163 लागू, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रतिबंध

यमुनानगर, 29 सितंबर (वार्ता) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की अक्टूबर 2026 में होने वाली परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किये हैं। जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रीति ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेंगे। सेकेंडरी की परीक्षाएं 1 से 13 अक्टूबर, सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं एक से 22 अक्टूबर, डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं एक से 23 अक्टूबर और डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं तीन से 24 अक्टूबर तक…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा परीक्षाएं प्रतिबंध
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 11:43
पिछला अपडेट
29/09/26 11:43
स्थान
India