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अवैध पोस्टर-बैनर पर सख्ती खर्च उम्मीदवारों से वसूला जाएगा

चंडीगढ़, 18 अप्रैल (वार्ता) हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के मद्देनजर हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के सख्त पालन के निर्देश दिये हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर, बैनर लगाने और दीवारों पर लिखने जैसी गतिविधियां कानून का उल्लंघन हैं और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री कल्याण ने बताया कि अधिनियम की धारा 3 और 3-ए के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर स्याही, पेंट या अन्य माध्यम से लिखकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा पोस्टर कार्रवाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/04/26 00:00
पिछला अपडेट
18/04/26 00:00
स्थान
India