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हरियाणा विस्तार और अतिथि प्राध्यापकों के सेवा सुरक्षा कानून में पात्रता की अंतिम तिथि बढ़ी

पंचकूला 29 जुलाई (वार्ता) हरियाणा सरकार ने विस्तार और अतिथि प्राध्यापकों के सेवा सुरक्षा कानून में संशोधन कर पात्रता की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी है तथा 57,700 रुपये मासिक समेकित मानदेय का प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने हरियाणा विस्तार प्राध्यापक एवं अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2026 अधिसूचित कर दिया है। संशोधन के तहत पात्रता, सेवा अवधि, मानदेय तथा अनुकंपा सहायता से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। राज्यपाल की 23 जुलाई को मिली स्वीकृति के बाद संशोधन को बुधवार को हरियाणा सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अधिसूचना के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा प्राध्यापक सेवा सुरक्षा कानून
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
29/07/26 13:24
पिछला अपडेट
29/07/26 13:24
स्थान
India