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बाल देखभाल संस्थानों में सीसीटीवी के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए परामर्श जारी

चंडीगढ़ 15 अक्टूबर (वार्ता) हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों की निजता, गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के दुरुपयोग पर रोक लगाने संबंधी वैधानिक परामर्श जारी किया है। आयोग की अध्यक्ष तृप्ति श्योराण ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(ए) के तहत यह पहल की है। आयोग के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि कई बाल देखभाल संस्थानों में सीसीटीवी प्रणालीको निजी मोबाइल फोन और लैपटॉप से जोड़ा गया है। इससे लाइव फुटेज को कहीं से भी देखने, डाउनलोड करने और प्रसारित करने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा बाल देखभाल संस्थान सीसीटीवी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/10/26 12:53
पिछला अपडेट
15/10/26 12:53
स्थान
India