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हरियाणा बिल्डिंग कोड में बड़ा बदलाव

पंचकूला, 14 अगस्त (वार्ता) हरियाणा सरकार ने राज्य बिल्डिंग कोड-2017 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए एक भूखंड पर अधिकतम चार आवासीय इकाइयों की अनुमति का प्रावधान किया है। हालांकि एक मंजिल पर केवल एक ही आवासीय इकाई की अनुमति होगी। निर्माण संबंधित सेक्टर या स्थल के जोनिंग प्लान अथवा आर्किटेक्चरल कंट्रोल शीट में निर्धारित पाबंदियों के अधीन रहेगा। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने 13 अगस्त, 2026 को बिल्डिंग कोड की धारा 13.2 के तहत यह संशोधन जारी किया। संशोधित प्रावधान के मुताबिक भवन को संबंधित सेक्टर या स्थल के लिए निर्धारित जोनिंग प्लान या आर्किटेक्चरल कंट्रोल शीट में दर्ज…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा बिल्डिंग कोड बदलाव
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/08/26 03:48
पिछला अपडेट
14/08/26 03:48
स्थान
India