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हरियाणा में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए नए नियम लागू, नशा मुक्ति केंद्रों में मरीजों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

चंडीगढ़, 14 अक्टूबर (वार्ता) हरियाणा सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीकरण, मरीजों की सुरक्षा और उपचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नया नियामक ढांचा लागू किया है। इसके तहत संस्थानों को छह श्रेणियों में बांटा गया है और स्थायी पंजीकरण के लिए 25 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि नौ अक्टूबर को अधिसूचित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विनियम, 2026 के तहत मानसिक अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों के मनोरोग विभागों, अस्पतालों के मनोरोग वार्डों, नशा मुक्ति केंद्रों और पुनर्वास संस्थानों को निर्धारित मानकों का पालन…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/10/26 18:56
पिछला अपडेट
14/10/26 18:56
स्थान
India