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हरियाणा ने कॉलोनी लाइसेंसिंग नियमों में किया बड़ा बदलाव, पर्यावरण से जुड़े सख्त मानक प्रस्तावित

पंचकूला, 29 सितंबर (वार्ता) हरियाणा सरकार ने रिहायशी कॉलोनियों को लाइसेंस देने से जुड़े नियमों को अधिक कड़ा करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत आवेदनों की गहन जांच-परख के साथ-साथ कम घनत्व वाली पर्यावरण-अनुकूल (इको-फ्रेंडली) परियोजनाओं के लिए सौर ऊर्जा, जल पुनर्चक्रण (वाटर रीसाइक्लिंग), सीवेज उपचार और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं को अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने एक असाधारण गजट अधिसूचना जारी कर 'हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन (संशोधन) नियम, 2026' का मसौदा प्रकाशित किया है, जिसके माध्यम से 1976 के मूल नियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। यह मसौदा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा रिहायी कॉलोनी नियमन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/09/26 13:02
पिछला अपडेट
29/09/26 13:02
स्थान
India