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हरियाणा में लिपिकीय सेवा विधेयक 2026 पारित, ग्रुप-डी पदोन्नति कोटा 30 प्रतिशत

चंडीगढ़, 27 अप्रैल (वार्ता) हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में हरियाणा लिपिकीय सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) विधेयक, 2026 पारित किया गया। इस विधेयक को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में प्रस्तुत किया। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को सरल, तेज और अधिक पारदर्शी बनाएगा। नए प्रावधानों के तहत ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए लिपिकीय पदों पर पदोन्नति का कोटा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अधिक कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहले सीमित पदों और विभागीय ढांचे…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा लिपिकीय सेवा विधेयक पारित
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/04/26 00:00
पिछला अपडेट
27/04/26 00:00
स्थान
India