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हरियाणा में अब मानव संसाधन विभाग करेगा लिपिकों की नियुक्ति

चंडीगढ़, 24 जून (वार्ता ) हरियाणा सरकार ने कहा है कि हरियाणा लिपिकीय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2026 लागू होने के बाद लिपिक पद पर सभी नियमित नियुक्तियां मानव संसाधन विभाग के माध्यम से की जाएंगी। इसमें सीधी भर्ती के साथ-साथ अनुकंपा आधार पर होने वाली नियुक्तियां भी शामिल होंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों की जांच हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता अथवा नियुक्ति) नियम, 2019 के तहत की जाएगी। संबंधित विभागाध्यक्ष की संस्तुति और एचएसएएस कैडर अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद ऐसे मामलों को आगे…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा लिपिप भर्ती
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/06/26 13:15
पिछला अपडेट
24/06/26 13:15
स्थान
India