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हाई-वोल्टेज बिजली लाइनों से 30 मीटर की दूरी बनाए रखें: नियमों का उल्लंघन करने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

पंचकूला, 31 अक्टूबर (वार्ता) हरियाणा के कई जिलों में हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के पास रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे इन लाइनों के 30 मीटर के दायरे में पेड़ न लगाएं और न ही कोई निर्माण कार्य करें। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) ने निर्देश दिया है कि 30 दिनों के भीतर ऐसे सभी अनधिकृत पेड़ या ढांचे हटा दिए जाएं। एचवीपीएनएल, पंचकूला के ट्रांसमिशन सिस्टम डिवीजन के कार्यकारी अभियंता द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली 220केवी , 132 केवी और 66 केवी की ट्रांसमिशन…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा विद्युत लाइनें पेड़
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/10/26 03:30
पिछला अपडेट
31/10/26 03:30
स्थान
India