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महिला आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या पांच से बढ़कर सात होगी

चंडीगढ़ 01 सितंबर (वार्ता) हरियाणा विधानसभा में हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया गया। इसके माध्यम से हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के तहत आयोग में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर सात करने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग को राज्य में महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा तथा उनके संवर्धन की वैधानिक जिम्मेदारी दी गई है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं से संबंधित शिकायतों, ज्ञापनों और अन्य मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे आयोग के कार्यभार और जिम्मेदारियों में भी बढ़ोतरी हुई…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा विस महिला आयोग
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/09/26 14:24
पिछला अपडेट
01/09/26 14:24
स्थान
India