एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Friday, September 18, 2026

हरियाणा : नई संपत्ति कर प्रणाली में दो माह तक पुरानी दरों पर भुगतान का विकल्प

चंडीगढ़ 18 सितंबर (वार्ता ) हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से 1 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार संपत्ति कराधान और दरों की नई प्रणाली एक अगस्त 2026 से लागू हो गई है। इसके तहत संपत्ति मालिकों और अधिभोगियों को 1 अगस्त से दो माह की अवधि तक वर्ष 2013 की पुरानी अधिसूचना के अनुसार संपत्ति कर जमा करने का विकल्प दिया गया है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि दो माह की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद सभी संपत्ति मालिकों और अधिभोगियों को नई अधिसूचना के अनुसार ही संपत्ति कर का भुगतान करना होगा। जिन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा शहरी निकाय कर भुगतान
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
18/09/26 14:07
पिछला अपडेट
18/09/26 14:07
स्थान
India