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हरियाणा में गृह विभाग की 33 सेवाएं, सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में तय समय सीमा में मिलेंगी सुविधाएं

चंडीगढ़, 18 जून (वार्ता) हरियाणा सरकार ने पारदर्शी जवाबदेह और समयबद्ध सार्वजनिक सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गृह विभाग की 33 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित किया है। इससे नागरिकों को विभिन्न लाइसेंस, सत्यापन, एनओसी और अन्य सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक सेवा के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की गयी है। हथियार लाइसेंस का नवीनीकरण, यदि उसी जिले में कराया जाता है और लाइसेंस की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो 15 दिनों के भीतर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा सेवाएं अधिनियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/06/26 11:14
पिछला अपडेट
18/06/26 11:14
स्थान
India