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शिमला की प्रतिबंधित सड़कों पर निजी वाहनों के लिए पास शुल्क में कटौती

शिमला, 29 जुलाई (वार्ता) हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला मार्ग उपयोगकर्ता और पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन अध्यादेश, 2026 लागू करके शिमला में प्रतिबंधित सड़कों का उपयोग करने वाले निजी वाहनों के लिए पास शुल्क घटा दिया है। अध्यादेश के अनुसार, सील की गयी सड़क पर निजी वाहन के लिए वार्षिक पास शुल्क 15,000 रुपये से घटाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि प्रतिबंधित सड़क के लिए वार्षिक शुल्क 5,000 रुपये से घटाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने छह महीने की अवधि के लिए पास प्राप्त करने का विकल्प भी पेश किया है। वाहन…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हिमाचल निजी वाहन शुल्क
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/07/26 16:49
पिछला अपडेट
29/07/26 16:49
स्थान
India