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हिमाचल विधानसभा ने पंचायती राज विधेयक पारित किया, अतिक्रमण के कारण चुनाव लड़ने पर परिवार की बहू पर भी लागू होगा प्रतिबंध

शिमला, 03 सितंबर (वार्ता) हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने विपक्ष के विरोध के बीच गुरुवार को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया। विधेयक में अतिक्रमणकर्ता के परिवार की परिभाषा का विस्तार करते हुए उसमें बहू को भी शामिल किया गया है। इसके तहत पंचायत चुनाव लड़ने की पात्रता निर्धारित करते समय अतिक्रमण से जुड़े मामलों में बहू भी परिवार के दायरे में आएगी। संशोधित प्रावधानों के तहत सरकारी, नगरपालिका, पंचायत, सहकारी समिति या गांव की शामलात भूमि पर अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति तथा ऐसे अतिक्रमण से लाभान्वित होने वाले उसके परिवार के सदस्य पंचायत सदस्य निर्वाचित…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हिमाचल पंचायती राज विधेयक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/09/26 16:48
पिछला अपडेट
03/09/26 16:48
स्थान
India