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हिमाचल में रियल एस्टेट के लिए प्रीमियम एफएआर और ईवी चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य होंगे

शिमला, 09 मार्च (वार्ता) हिमाचल प्रदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन (अठारहवां संशोधन) नियम 2026 के जरिए राज्य में रियल एस्टेट और शहरी निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रीमियम फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) प्रावधान पेश किया है। गत 27 फरवरी को जारी दो अधिसूचनाओं को राज्य के गजट में प्रकाशित किया गया है, जिनमें नियोजित शहरी विकास और टिकाऊ निर्माण के उद्देश्य से नये नियम लाये गये हैं। संशोधित नियमों के तहत अब डेवलपर्स को निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सामान्य रूप से स्वीकृत एफएआर से अधिक अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र खरीदने की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हिमाचल रियल एस्टेट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/03/26 00:00
पिछला अपडेट
09/03/26 00:00
स्थान
India