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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम को गैरकानूनी संस्था घोषित किया

श्रीनगर, 27 अप्रैल (वार्ता) जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने दक्षिण कश्मीर स्थित दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त द्वारा जारी आदेश में संस्थान के प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के साथ कथित संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध गतिविधियों का हवाला दिया गया है। यह कार्रवाई शोपियां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) द्वारा 24 मार्च, 2026 को सौंपी गई एक रिपोर्ट के बाद की गई है। संभागीय आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रिकॉर्ड की जांच से पता चला है कि यह संस्थान भले ही एक धार्मिक शिक्षण…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कश्मीर गैरकानूनी संस्था दारुल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/04/26 00:00
पिछला अपडेट
27/04/26 00:00
स्थान
India