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जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद से जुड़े मामले में बारामूला में आवासीय संपत्ति कुर्क की

श्रीनगर, 23 सितंबर (वार्ता) जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बारामूला ज़िले में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने से जुड़े एक मामले में 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (यूएपीए) की धारा 25 के तहत दो-मंज़िला आवासीय इमारत को कुर्क किया है। पुलिस ने कहा कि बारामूला के शीरी इलाके के नंबलान गांव में स्थित यह संपत्ति आरोपी एजाज अहमद गनी की है।यह कार्रवाई शीरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 37/2026 के सिलसिले में की गई, जो शस्त्र अधिनियम की धारा 7/25 और यूएपीए की धारा 13, 18, 19, 20, 23, 38 और 39 के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार, मामले…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कश्मीर यूएपीए संपत्ति कुर्क
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/09/26 05:08
पिछला अपडेट
23/09/26 05:08
स्थान
India