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न्यायालय ने डल झील में ईंधन से चलने वाली नावों पर प्रतिबंध जारी रखा

श्रीनगर, 03 नवंबर (वार्ता) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने श्रीनगर की डल झील में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नावों, मोटरयुक्त शिकारा और जेट स्की के संचालन पर प्रतिबंध जारी रखने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने साफ कहा है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 14 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने डल झील में प्रदूषण को और बढ़ने से रोकने के लिए ईंधन से चलने वाली सभी नावों (मोटर वाले शिकारे और जेट स्की सहित) के संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। प्रशासनिक और जरूरी सेवाओं-जैसे…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
डल झील प्रतिबंध मोटरबोट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/11/26 08:17
पिछला अपडेट
03/11/26 08:17
स्थान
India