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महिला की हत्या के मामले में पति समेत तीन को उम्रकैद की सजा

श्रीनगर, 17 अक्टूबर (वार्ता) जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की एक अदालत ने 2022 में एक महिला की हत्या के मामले में पति समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फारूक अहमद भट ने शाहनवाज अहमद डार, उसकी मां हफीजा बेगम और उसके भाई परवेज अहमद डार (उर्फ बिलाल) को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 2022 में बटामालू थाना में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 498-ए, 302, 120-बी और 201 के तहत दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। तस्लीमा की मौत 27 जून 2022 को बेमिना…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय उम्रकैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/10/26 12:50
पिछला अपडेट
17/10/26 12:50
स्थान
India