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जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने 'यांत्रिक' तरीके से की गई निवारक हिरासत पर सवाल उठाए, श्रीनगर उपायुक्त को किया तलब

श्रीनगर, 22 अक्टूबर (वार्ता) जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत 'यांत्रिक' (बिना सोचे-समझे) और लापरवाही से पारित किए गए निवारक हिरासत आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति वसीम सादिक नर्गल की पीठ ने श्रीनगर के उपायुक्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है पिछले सप्ताह बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नरगल ने कहा कि श्रीनगर के जुबैर अमीन बांगरू के खिलाफ हिरासत के आधारों में ठोस जानकारी नहीं मिली है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या हिरासत का आदेश देने वाले…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय निवारक हिरासत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/10/26 08:59
पिछला अपडेट
22/10/26 08:59
स्थान
India