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पत्नी की हत्या मामले में पति और परिवार के दो सदस्यों को दोषी करार

श्रीनगर, 15 अक्टूबर (वार्ता) जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की स्थानीय अदालत ने एक महिला की उसकी ससुराल में गला घोंटकर हत्या करने के मामले में पति, सास और देवर को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फारूक अहमद भट की अदालत ने तस्लीमा की सास हफीजा बेगम, देवर परवेज अहमद डार (उर्फ बिलाल) और पति शाहनवाज अहमद डार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दो अन्य आरोपियों सुमिया और सायका को 'संदेह का लाभ' देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि हफीजा बेगम, जो…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हत्या दोषी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/10/26 10:32
पिछला अपडेट
15/10/26 10:32
स्थान
India