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उच्च न्यायालय ने अकारण देरी के चलते ऐ्हतियाती हिरासत आदेश किया रद्द

श्रीनगर, 10 अक्टूबर (वार्ता) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने अनंतनाग के एक व्यक्ति के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत जारी ऐहतियाती हिरासत आदेश रद्द कर दिया है। न्यायालय ने माना कि हिरासत का प्रस्ताव देने में एक वर्ष से अधिक की बिना वजह की देरी और आदेश को तामील करने में चार महीने की देरी ने गतिविधियों और ऐहतियाती हिरासत की आवश्यकता के बीच के 'जीवंत और प्रत्यक्ष संबंध' को समाप्त कर दिया। न्यायमूर्ति राजेश सेखरी ने अनंतनाग के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पीएसए के तहत 30 जनवरी 2025 को पारित हिरासत आदेश को चुनौती देने वाली गुलजार…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हिरासत आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/10/26 08:24
पिछला अपडेट
10/10/26 08:24
स्थान
India