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बारामूला के गांव में 25वें मुहर्रम से पहले धारा 163 लागू

श्रीनगर, 10 जुलाई (वार्ता) जम्मू-कश्मीर में बारामूला जिला प्रशासन ने 11 जुलाई को होने वाले 25वें मुहर्रम के आयोजन से पहले सिंहपोरा के मिर्चीमार गांव में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बारामूला के जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार यह कदम विरोधी गुटों के बीच टकराव और शांतिभंग होने की आशंका के मद्देनजर उठाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत लगाए गए ये प्रतिबंध 10 जुलाई की रात 8:30 बजे से 11 जुलाई की रात 10 बजे तक मिर्चीमार, मल्ला मोहल्ला और पट्टन अनुमंडल के आस-पास के इलाकों में लागू रहेंगे।…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बारामुला जेके निषेधाज्ञा गांव
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/07/26 12:48
पिछला अपडेट
10/07/26 12:48
स्थान
India