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श्रीनगर न्यायाधिकरण ने 2013 के रामबन हादसे में मृतक इंजीनियर के परिवार को 58.50 लाख रुपये देने का दिया निर्देश

श्रीनगर, 23 अक्टूबर (वार्ता) जम्मू कश्मीर मे श्रीनगर के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2013 में रामबन में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक इंजीनियर के परिवार को 58.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि इंजीनियर के कानूनी उत्तराधिकारी मुआवजा पाने के हकदार हैं, भले ही वह उस समय अपना ही बीमाकृत वाहन चला रहे थे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी फैयाज अहमद कुरैशी ने 21 अक्टूबर को अपने फैसले में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 58,50,282 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
श्रीनगर न्यायाधिकरण मुआवजा निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/10/26 11:24
पिछला अपडेट
23/10/26 11:24
स्थान
India