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भाजपा नेता अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज

जयपुर, 05 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान में जयपुर के सांगानेर के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता तारा चंद अग्रवाल को छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अदालत से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायालय ने अग्रवाल की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। श्री अग्रवाल के खिलाफ नारायण विहार थाने में सिमरन चौधरी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें उसने तारा चंद अग्रवाल पर बदसलूकी, धक्का देकर मारपीट करने और अश्लील हरकत करने के आरोप लगाए गये। इसी मामले में तारा चंद अग्रवाल की ओर से 30 सितंबर को अग्रिम जमानत याचिका…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अग्रवाल याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/10/26 14:01
पिछला अपडेट
05/10/26 14:01
स्थान
India