एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 14:50

बालिका से अश्लील हरकतें करने के दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 13 मार्च (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर की यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने एक बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश राजेश कुमार ने अभियुक्त करमजीत सिंह को बालिका से अश्लील हरकतें करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया जिसे अदा नहीं करने पर उसे छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के अनुसार श्रीगंगानगर जिल के श्रीकरणपुर थाना क्षेत्र में 22 अप्रैल 2025 को अभियुक्त करमजीत सिंह…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अश्लील कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
13/03/26 00:00
पिछला अपडेट
13/03/26 00:00
स्थान
India