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राजस्थान उच्च न्यायालय ने पीड़िता की अश्लील फोटो-वीडियो खुले रिकॉर्ड में पेश करने पर रोक लगाई

जयपुर, 28 मई (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी पीड़िता की अश्लील फोटो या वीडियो को खुली अदालत रिकॉर्ड में पेश नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने इसे पीड़िता की गरिमा, निजता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है। न्यायमूर्ति अनूप ढंढ ने गुरुवार को कहा कि आजकल जमानत याचिकाओं, आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं, धारा 397/482 सीआरपीसी के मामलों और याचिकाओं में आरोपी या पुलिस द्वारा निजी और अंतरंग फोटो-वीडियो सीडी या पेनड्राइव के रूप में खुले तौर पर संलग्न किये जा रहे…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अश्लील वीडियो आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/05/26 11:04
पिछला अपडेट
28/05/26 11:04
स्थान
India