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नर्सिंग कॉलेजों की एनओसी में देरी पर राजस्थान सरकार पर जुर्माना

जयपुर, 25 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय ने नर्सिंग महाविद्यालयों का अनापत्ति प्रमाण (एनओसी) जारी करने में राज्य सरकार की ओर से हुई देरी को गंभीरता से लेते हुए लंबित प्रत्येक आवेदनकर्ता महाविद्यालय को 10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश गुरुवार को दिये। इससे राज्य सरकार पर करीब 60 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी आने की बात सामने आई है। मामला बीएससी नर्सिंग और जीएनएम पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए निजी संस्थानों की ओर से एनओसी के लिए किए गए आवेदनों से जुड़ा है। अदालत के समक्ष बताया गया कि राज्य सरकार…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय एनओसी जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/09/26 06:25
पिछला अपडेट
25/09/26 06:25
स्थान
India