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कार का एयरबैग नहीं खुला, निर्माता कंपनी को देना होगा 40 लाख रुपए का मुआवजा

जयपुर, 13 जून (वार्ता) राजस्थान में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर-प्रथम ने सड़क दुर्घटना में एयरबैग नहीं खुलने पर महिला कार चालक की मौत होने से जुड़े मामले में विपक्षी कार निर्माता कंपनी मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का सेवादोष मानते हुए सवा लाख रुपए के जुर्माने सहित आश्रितों को क्षतिपूर्ति की मद में 40 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर-प्रथम के अध्यक्ष डॉ सुबेसिंह यादव, सदस्य आशुतोष चौधरी एवं हेमलता ने यह आदेश दिया। इस संबंध में दुर्घटना में मृत प्रीति शर्मा के भाई रोहित एवं मां ललिता निवासी साकेत…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय एयरबैग मुआवजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/06/26 13:51
पिछला अपडेट
13/06/26 13:51
स्थान
India