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होटल के दो कर्मचारियों की बर्खास्तगी अवैध, 45 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश

जयपुर, 23 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में जयपुर में श्रम न्यायालय ने रेलवे स्टेशन रोड स्थित पांच सितारा होटल राजपूताना शेरेटन से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने दो कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को अनुचित और अवैध करार देते हुए होटल प्रबंधन को एकमुश्त 45 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। हालांकि अदालत ने कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर बहाल करने के बजाय आर्थिक क्षतिपूर्ति को उचित माना। ये दोनों मामले विद्याधर नगर निवासी शैलेन्द्र कुमार और बनीपार्क निवासी अजय बहादुर द्वारा दायर किए गए थे। दोनों श्रमिकों की ओर से…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय कर्मचारी मुआवजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/04/26 00:00
पिछला अपडेट
23/04/26 00:00
स्थान
India