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नगरीय निकाय चुनावों में देरी के मामले में राज्य चुनाव आयोग को अवमानना का नोटिस

जयपुर, 02 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में देरी के मामले में सख्ती दिखाते हुए राज्य चुनाव आयोग को अवमानना नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त से पूछा है कि पूर्व आदेश के बावजूद तय समयसीमा में चुनाव क्यों नहीं कराए गए। न्यायालय ने चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि मतदाता सूची संशोधन कार्यक्रम निर्धारित समयसीमा से आगे जा रहा है, जिससे चुनाव कराने में देरी हो रही है। इससे पहले न्यायालय ने निर्देश…

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टेक्स्ट
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न्यायालय चुनाव आयोग नोटिस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/04/26 00:00
पिछला अपडेट
02/04/26 00:00
स्थान
India