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पति के कर्ज की गारंटी में दिया चेक अनादरित होने पर पत्नी के खिलाफ भी चलेगा मुकदमा

जोधपुर, 29 अक्टूबर (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने चेक अनादरण के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए पति के कर्ज की गारंटी के लिए अपना चेक जारी करने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल गारंटर होने या चेक को सिक्योरिटी चेक बताने के आधार पर आपराधिक कार्रवाई समाप्त नहीं की जा सकती। चेक के पीछे कानूनी रूप से वसूली योग्य देनदारी थी या नहीं, इसका निर्णय निचली अदालत साक्ष्यों के आधार पर करेगी। न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल की एकलपीठ ने मंगलेश कंवर की ओर से दायर आपराधिक विविध याचिका खारिज करते हुए…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चेक अनादरण फैसला
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/10/26 18:46
पिछला अपडेट
29/10/26 18:46
स्थान
India