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चेक बाउंस मामले में दोषी को दो वर्ष का कारावास

हनुमानगढ़, 30 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा कुमावत ने अभियुक्त हरिराम पर सात लाख रुपये का जुर्माना भी किया जिसे अदा नहीं करने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार दो मार्च 2016 को अभियुक्त हरिराम ने परिवादी राजप्रकाश को छह लाख 40 हजार रुपये का चेक दिया था जो बाउंस हो गया।
सं सुनील अशोक
वार्ता

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चेक बाउंस सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/04/26 00:00
पिछला अपडेट
30/04/26 00:00
स्थान
India