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पुत्री से छेड़छाड़ करने के दोषी पिता को पांच वर्ष का कठोर कारावास

भरतपुर, 24 जून (वार्ता) राजस्थान में करौली की यौन अपराध बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम न्यायालय ने अपनी ही नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के आरोपी पिता को बुधवार को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशिष्ट न्यायाधीश बृजेश शर्मा ने अभियुक्त को उसकी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए उस पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार मई 2025 में अभियुक्त ने अपनी पुत्री से छेड़छाड़ की थी।
सं सुनील अशोक
वार्ता

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87
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय छेड़छाड़ कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/06/26 16:38
पिछला अपडेट
24/06/26 16:38
स्थान
India