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हनी ट्रैप और ब्लैकमेल के आरोपियों की जमानत याचिकायें खारिज

जयपुर, 05 जून (वार्ता) राजस्थान में जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने बहुचर्चित ब्लैकमेलिंग, हनीट्रैप और करोड़ों रुपये की उगाही के मामले में शुक्रवार को आरोपी दिशा बाबला और धीरज कुमार की याचिकायें खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जमानत मंजूर करने से इन्कार कर दिया। जयपुर पुलिस ने इस मामले में पहले दिशा बाबला को जोधपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद महेश नगर थाना पुलिस ने मामले के कथित मुख्य आरोपी धीरज कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया था। परिवादी विमल डागा ने आरोप लगाया था कि उसकी पूर्व इंटर्न दिशा…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जमानत खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/06/26 12:59
पिछला अपडेट
05/06/26 12:59
स्थान
India