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जोधपुर डिस्कॉम को ढाई लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश

जयपुर, 01 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में जयपुर की एक अदालत ने जालौर जिले के सरवाना थाना क्षेत्र में जोधपुर डिस्कॉम की कथित लापरवाही से हुई पति-पत्नी और गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में आश्रितों को ढाई लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिये हैं। न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल ने गर्भस्थ शिशु को भी पीड़ित मानते हुए आश्रितों को ढाई लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश देने के साथ ही मृत किसान धुड़ाराम और उनकी पत्नी चुकी देवी के दावे भी स्वीकार किये गये हैं।यह हादसा 18 जुलाई 2021 की रात हुआ था, जब 11 किलोवाट का बिजली तार…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय डिस्कॉम मुआवजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/04/26 00:00
पिछला अपडेट
01/04/26 00:00
स्थान
India