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डोडा-पोस्त की तस्करी के दोषी को छह वर्ष का कठोर कारावास

चुरु, 23 मई (वार्ता) राजस्थान में चूरू जिले की रतनगढ़ की एक अदालत ने डोडा पोस्त की तस्करी के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने अभियुक्त परमजीतसिंह को डोडा पोस्त की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले केे अनुसार रतनगगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने 30 अक्टूबर 2010 को नाकाबंदी के दौरान एक कार से 30 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद करके परमजीत सिंह को गिरफ्तार किया था।
सं सुनील अशोक
वार्ता

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्करी कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/05/26 13:54
पिछला अपडेट
23/05/26 13:54
स्थान
India