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डोडापोस्त की तस्करी करने के दोषी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

कोटा, 04 जून (वार्ता) राजस्थान में कोटा के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशिष्ट न्यायालय ने डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी को गुरुवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश रामपाल जाट ने अभियुक्त कालू गुर्जर को डोडा पोस्त की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार अनंतपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 27 जून 2020 को अभियुक्त कालू गुर्जर के गोदाम में छापा मारकर 360 किलो डोडा पोस्त बरामद किया था।
सं सुनील जितेन्द्र
वार्ता

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95
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्कर कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/06/26 14:55
पिछला अपडेट
04/06/26 14:55
स्थान
India