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नशीले पदार्थ तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, 07 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा की एक अदालत ने डोडा पोस्त की तस्करी करने के आरोपी को शु्क्रवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार वाजा ने अभियुक्त अनूप माली को डोडा पोस्त की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार भीलवाड़ा गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 12 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश में नीमच जिले के अभियुक्त अनूप माली को कार में 92 किलो डोडा पोस्त ले जाते गिरफ्तार किया था।
सं सुनील अशोक

वार्ता

समाचार विवरण:

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्कर कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/08/26 15:15
पिछला अपडेट
07/08/26 15:15
स्थान
India