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नशीले पदार्थों की तस्करी करने के दो दोषियों को बीस-बीस वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, 21 जुलाई (वार्ता) राजस्थान के भीलवाड़ा में तस्करी के एक चर्चित मामले में मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) न्यायालय ने दो आरोपियों को मंगलवार को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त रंगलाल और कालूराम को अफीम डोडा चूरा की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उन पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार वर्ष 2021 में मांडल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 301 किलो 435 ग्राम अफीम डोडा-चूरा बरामद किया था। इस मामलेे में पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्कर कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/07/26 15:13
पिछला अपडेट
21/07/26 15:13
स्थान
India