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नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, 22 जून (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा की नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलाें के विशेष न्यायालय ने डोडा चूरा की तस्करी करने के आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त सुरेश काला को नशील पदार्थों की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने नौ जनवरी 2020 को अभियुक्त सुरेश काला को कार में 63 किलो डोडा चूरा ले जाते गिरफ्तार किया था।
सं सुनील अशोक
वार्ता

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कुल शब्द:
99
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्कर कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/06/26 15:24
पिछला अपडेट
22/06/26 15:24
स्थान
India