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पोस्त तस्करी के तीन आरोपियों को आठ- आठ वर्ष का कठोर कारावास

हनुमानगढ़, 23 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की एक अदालत ने पोस्त की तस्करी करने के पंजाब और हरियाणा के तीन आरोपियों को बुधवार को दोषी करार देते हुए आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद आसिफ अंसारी ने अभियुक्तों हरनेक सिंह, लखविंदर सिंह और हरदीप सिंह को पोस्त की तस्करी करने का दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार पुलिस ने रतनपुरा चौराहा के पास दो अगस्त 2019 को अभियुक्तों से कार में 28 किलो पोस्त ले जाते गिरफ्तार किया था। सं सुनील…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्कर कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/09/26 15:33
पिछला अपडेट
23/09/26 15:33
स्थान
India